तृणमूल विधायक सोहम चक्रवर्ती पर कर्ज विवाद का मामला, हाई कोर्ट में याचिका दायर
कोलकाता, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल
कांग्रेस के विधायक और बांग्ला फिल्म अभिनेता सोहम चक्रवर्ती कर्ज विवाद के
मामले में कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ कलकत्ता उच्च
न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
यह याचिका हुगली के एक
व्यवसायी शाहिद इमाम ने दायर की है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार, मामले की
सुनवाई गुरुवार को होने की संभावना है। अदालत ने इस मामले में सोहम
चक्रवर्ती या उनके प्रतिनिधि को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश
दिया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में सोहम
चक्रवर्ती से जुड़ी एक बांग्ला फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने निवेश
किया था। उनके अनुसार, उन्होंने कुल 68 लाख रुपये दिए थे, जिसमें से 25 लाख
रुपये वापस मिल चुके हैं, जबकि लगभग 43 लाख रुपये अभी तक नहीं लौटाए गए
हैं।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि बकाया राशि की मांग
करने पर उन्हें धमकी भी दी गई। इस संबंध में कोलकाता के चारू मार्केट थाने
में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 में
शिक्षक भर्ती मामले में शाहिद इमाम को गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 2024
में उन्हें जमानत मिली थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी बकाया
राशि की मांग शुरू की।
बताया गया है कि फरवरी महीने में सोहम
चक्रवर्ती को कथित बकाया भुगतान को लेकर एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था।
नोटिस के अनुसार, 29 जुलाई 2021 को फिल्म "मानिक जोड़" के निर्माण के लिए
दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौता हुआ था।
समझौते के अनुसार,
याचिकाकर्ता को एक करोड़ रुपये का निवेश करना था, जिसमें से शुरुआती चरण
में 68 लाख रुपये दिए गए थे। हालांकि, आरोप है कि फिल्म का निर्माण शुरू
नहीं हुआ और न ही पटकथा या शूटिंग की कोई ठोस प्रगति हुई।
मीडिया से
बातचीत में शाहिद इमाम ने कहा कि सोहम चक्रवर्ती ने बाद में दो किस्तों
में 25 लाख रुपये लौटाए, लेकिन शेष राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद
उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
उल्लेखनीय है कि सोहम
चक्रवर्ती इस समय नदिया जिले के करीमपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल
कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं।















