एसआईआर मामला: हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा
कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस विषय में राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी आवेदन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी।
यह याचिका पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एस. के. अनवर अली की ओर से दायर की गई थी। याचिका में उन मतदाताओं के लिए राहत की मांग की गई थी, जिन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत नाम हटाए जाने के बाद अपीलीय न्यायाधिकरणों में अपील दायर की है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जिन मतदाताओं के नाम पुनरीक्षण प्रक्रिया में मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रशासनिक स्तर पर न्यायाधिकरणों के लिए न्यायाधीशों के नाम पहले ही उपलब्ध करा चुका है।















