रंगदारी के लिए फायरिंग मामले में तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
रांची, रंगदारी की मांग को लेकर बस चालक पर फायरिंग करने के
मामले में तीन आरोपितों को राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त की अदालत ने
नीतीश पाण्डेय, गोलू बाल्मीकि और अभिजीत कुमार की जमानत याचिका खारिज कर
दी है।
यह मामला 12 मई का है। नो-एंट्री के कारण जीवन ज्योति बस
अरगोड़ा चौक स्थित यात्री शेड के पास खड़ी थी। इसी दौरान रात करीब 10 बजे
दो युवक बस में घुस गए और चालक के सिर पर रिवॉल्वर सटाकर रंगदारी की मांग
करने लगे। आरोपित चालक की जेब से जबरन रुपये निकालने लगे। विरोध करने पर
उन्होंने चालक पर गोली चला दी। हालांकि चालक ने समय रहते सिर झुका लिया,
जिससे वह बाल-बाल बच गया।
गोली चलने की सूचना पर पुलिस मौके पर
पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपित भागने लगे। पीछा करने के दौरान पुलिस ने एक
आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य फरार होने में सफल रहे।
बाद में उनकी भी गिरफ्तारी हुई। घटना के संबंध में बस चालक के बयान
पर अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान
अदालत ने तीनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।












