रांची,  झारखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र में दर्ज धनराशि में किए गए बदलाव को चुनौती दी है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। इससे पहले हुई सुनवाई में ईडी ने मामले में अपना जवाब दाखिल किया था।

मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ईडी के आरोप पत्र में धनशोधन की राशि में बदलाव किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।