केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटाया
नई
दिल्ली, केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच बीच
आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
10 रुपये प्रति लीटर घटा दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर इसको 13 रुपये प्रति
लीटर से घटाकर अब 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीज़ल पर इसको 10
रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य (0) कर दिया है। नई दरें शुक्रवार से लागू
हो गई हैं।
वित्त मंत्रालय की आज जारी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल
पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर
दिया गया है जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर
दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, सरकार के इस कदम से पेट्रोल- डीजल की
कीमतें कम होने की उम्मीद है।
इसके अलावा सरकार ने विमानन टरबाइन
ईंधन (एटीएफ) के लिए एक नया लेवी ढांचा पेश किया है। इन बदलाव के तहत,
एटीएफ पर अब 50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया
है, जिसकी आंशिक रूप से छूट के जरिए भरपाई की जाती है, जिससे विशिष्ट
प्रावधान के तहत प्रभावी शुल्क लगभग 29.5 रुपये प्रति लीटर हो जाता है।














