पटना,  पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण पटना सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब अदालत इस मामले में 7 जुलाई को सुनवाई करेगी।

शुक्रवार को फैजल खान के अलावा मामले के अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन जिला जज की अनुपस्थिति के कारण किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने सभी संबंधित याचिकाओं की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी।

इससे पहले 30 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े हथियारों के दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उस दिन लोक अभियोजक ने अदालत में दलील दी थी कि घटना के समय फैजल खान की सुरक्षा में तैनात दोनों गार्डों के पास अवैध हथियार थे। अभियोजन पक्ष के इस दावे के बाद अदालत ने पुलिस और संबंधित पक्षों को हथियारों से जुड़े दस्तावेज एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, ताकि मामले के तथ्यों का परीक्षण किया जा सके।

यह मामला 2 जून 2026 की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में हुई पथराव, मारपीट और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। पुलिस जांच के अनुसार, घटना के दौरान संस्थान की सुरक्षा में तैनात गार्डों ने चार राउंड फायरिंग की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि यह फायरिंग फैजल खान के निर्देश पर की गई थी। इसी आधार पर पहले से दर्ज प्राथमिकी में बाद में उनका नाम भी आरोपित के रूप में शामिल किया गया।

इस मामले में इससे पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में अदालत से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अब मामले में फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।