हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ने 50 अधिवक्ताओं का पैनल किया गठित
नैनीताल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (एचसीएलएससी) ने जरूरतमंद एवं पात्र वादकारियों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सलाह और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए 50 अधिवक्ताओं का पैनल गठित किया है।
कमेटी की ओर से 2 जून 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह पैनल अध्यक्ष, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की स्वीकृति के बाद गठित किया गया है। पैनल में शामिल अधिवक्ता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि पैनल अधिवक्ताओं को देय पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की गाइडलाइन तथा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
जारी सूची में विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। पैनल में अधिवक्ता लता नेगी सहित कुल 50 अधिवक्ताओं को स्थान दिया गया है। यह पैनल हाईकोर्ट में विधिक सहायता प्राप्त करने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रभावी कानूनी सहयोग उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार पैनल में शामिल अधिवक्ताओं का कार्यकाल 29 मई 2026 से तीन वर्ष तक रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर उनके नियुक्ति कार्यकाल को समिति के अध्यक्ष के विवेकाधिकार से समाप्त भी किया जा सकेगा।
जारी आदेश में अधिवक्ताओं की सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें विभिन्न अनुभवी अधिवक्ताओं को पैनल में शामिल किया गया है। यह पैनल आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को हाईकोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा।















