नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 21 साल की कठोर कारावास की सजा
विशेष पोक्सो अदालत ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
पश्चिमी
सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में नाबालिग से दुष्कर्म
के मामले में विशेष पोक्सो न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 21
वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का
अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष
आनंद की अदालत ने सुनाया।
मामला कुमारडूंगी थाना क्षेत्र से
संबंधित है। पुलिस के अनुसार, 11 जनवरी 2024 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म
किए जाने की शिकायत पर सोबेन सामड़ उर्फ डीबु सामड़ के खिलाफ प्राथमिकी
दर्ज की गई थी। आरोपित कुमारडूंगी थाना क्षेत्र के तिरिलपी गांव के टोला
कोटाचारा का निवासी है।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले
की गंभीरता से जांच करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज
दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाए और
वैज्ञानिक तरीके से जांच पूरी की। इसके बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में
आरोप पत्र दाखिल किया गया।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने
आरोपित को दोषी करार देते हुए 21 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये
के अर्थदंड की सजा सुनाई।













