पटना (PATNA): पटना के चर्चित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) छात्रा हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) करेगी. बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत केंद्रीय एजेंसी को जांच की अनुमति दे दी है.


केंद्रीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में गया मामला

गृह विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अब पटना जिले के चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज मामले की जांच सीबीआई करेगी. इस आदेश के बाद राज्य पुलिस की बजाय यह मामला अब सीधे केंद्रीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आ गया है. सरकारी आदेश के अनुसार, यह अनुमति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत दी गई है. अधिसूचना में उल्लेख है कि बिहार के राज्यपाल ने सीबीआई को जांच, पर्यवेक्षण और आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य में अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है. 
यह आदेश कांड संख्या 14/2026, दिनांक 9 जनवरी 2026 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

मामले की जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होने की उम्मीद

गृह विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सीबीआई को न केवल जांच करने, बल्कि आवश्यक कार्रवाई के लिए बिहार राज्य और उससे जुड़े अन्य स्थानों पर भी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि मामले की जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो.

बिहार उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के साथ-साथ अन्य अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि 

अधिसूचना की प्रतिलिपि बिहार उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, सरकारी मुख्यालय, गुलजारबाग, पटना, और अन्य संबंधित अधिकारियों और विभागों को भेजी गई है. इसमें पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय क्षेत्र, पटना, और सीबीआई, पटना के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है, ताकि जांच प्रक्रिया शीघ्र और सुचारू रूप से आगे बढ़ सके. 
पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय क्षेत्र, पटना से यह भी अनुरोध किया गया है कि मामले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज सीबीआई को तुरंत उपलब्ध कराए जाएं. इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस मामले की जांच में किसी भी प्रकार की देरी नहीं चाहती और जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाना चाहती है.