पटना (PATNA): पटना सिविल कोर्ट ने शिक्षक एवं यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग के मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले में कुल छह लोगों को राहत प्रदान की, जिनमें खान सर, उनके तीन कर्मचारी और दो सुरक्षा गार्ड शामिल हैं।

खान सर और उनके तीन कर्मचारियों को राहत


खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की। इसके बाद उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत दी गई। वहीं, मामले में न्यायिक हिरासत में बंद दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली गई
अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच की और केस डायरी में वास्तविक तथ्यों को दर्ज किया। उनके अनुसार, जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का प्रभाव अदालत के फैसले में भी देखने को मिला।

क्या है मामला

बता दें कि इस मामले की शुरुआत ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों की गिरफ्तारी से हुई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। इसके बाद जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी गिरफ्तार कर बेउर जेल भेजा गया था। दोनों उसी समय से न्यायिक हिरासत में थे और अब अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। जांच के दौरान एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी प्राथमिकी में शामिल किया था। उन पर आरोप था कि उनके सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की और घटना में उनकी भूमिका की भी जांच की गई। हालांकि, इससे पहले अदालत उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा चुकी थी।

मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी रहेगी जारी 

पुलिस जांच के दौरान सुरक्षा गार्डों के हथियारों और घटना में उनके कथित इस्तेमाल को लेकर भी कई बिंदुओं पर जांच की गई। अब पटना सिविल कोर्ट के ताजा आदेश के बाद खान सर, उनके तीन कर्मचारियों और दोनों सुरक्षा गार्डों को कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।