चीनी के 10 लाख मैट्रिक टन तक के शुल्क मुक्त आयात को अनुमति
नई
दिल्ली, केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक
टन कच्ची चीनी के आयात को शुल्क मुक्त रखने की अनुमति दी है। यह फैसला
उद्योग में कच्चे माल की उपलब्धता बनाए रखने और आपूर्ति प्रबंधन को सुगम
बनाने के लिए है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार
महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर कच्ची चीनी के आयात
की नीति शर्तों में संशोधन किया है। इसके तहत 10 लाख मीट्रिक टन की टैरिफ
रेट कोटा के अंतर्गत शुल्क मुक्त रखा गया है। इसके अलावा, अग्रिम ऑथराइजेशन
को एक बार टैरिफ रेट कोटा योजना में बदलने का विकल्प दिया गया है। यह
सुविधा अधिसूचना की तारीख तक आयातित कच्ची चीनी की मात्रा पर लागू होगी।
आयातित कच्ची चीनी से बनी रिफाइंड चीनी को 31 अक्टूबर तक बाजार में बेचना
होगा।














